देहरादून। राज्य सूचना आयोग ने समय पर अपीलार्थी को सूचना नहीं देने पर एमडीडीए के लोक सूचना अधिकारी समेत 9 कर्मियों पर 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया। एम. डी. डी. ए. के कर्मियों पर यह अर्थदंड दो अपीलों को निस्तारित करते हुए लगाया। अनुरोधकर्ता को डेढ वर्ष तक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। आयोग के नोटिस जारी होने के बाद प्रधिकरण द्वारा सूचना दी गयी। एक अपील में अपीलकर्ता द्वारा टिहरी विस्थापित टिहरी नगर देहरादून के स्वीकृत मानचित्र एवं बिना स्वीकृत कराए बने भवनों के संबध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी। एक भी लोक सूचना अधिकारी का जवाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया । सभी लोक सूचना अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते रहे।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपीलार्थी दिनेश जोशी, बी-208, टिहरी नगर, दून विश्वविद्यालय मार्ग अजबपुर कलां, देहरादून को समय पर सूचना नहीं देने व लापरवाही बरतने पर यह अर्थदंड लगाया। समयान्तर्गत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर प्रमोद जोशी लिपिक / डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 10,000 /- (दस हजार रूपये मात्र). और अन्य लोक सूचना अधिकारी / सुधीर गुप्ता, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 3,000/- (तीन हजार रूपये मात्र). दिग्विजय नाथ तिवारी, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 3,000/- (तीन हजार रूपये मात्र), अजय मलिक, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 3,000/- (तीन हजार रूपये मात्र), पी०एन० बहुगुणा, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 3,000/- (तीन हजार रूपये मात्र), और शशांक सक्सेना, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रूपये 3,000/- (तीन हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। जिसे वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की नियमावली, 2013 के नियम-11 (क) व (ङ) के अनुसार आयोग के आदेश के 01 माह की अवधि समाप्त होने पर आगामी दो माह में राजकोष में एक समान किस्तों में जमा करेंगे तथा उनके द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर लोक प्राधिकारी / मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उक्त राशि की कटौती प्रमोद जोशी, सुधीर गुप्ता, दिग्विजय नाथ तिवारी, अजय मलिक, पी०एन० बहुगुणा और शशांक सक्सेना के वेतन/देयकों से कटौती कर राजकोष में जमा करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायें ।