नवनिर्वाचित प्रधानों ने इस काम से किया मना तो तुरंत चली जाएगी प्रधानी, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश,

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अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है। पंचायती राज अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश सभी जिलों को भेज दिए हैं। प्रदेश में हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का आनलाइन शपथ ग्रहण मंगलवार 25 मई से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। सभी जिलों के जिलाधिकारियों की देखरेख में जिला पंचायत राज अधिकारियों ने इस आनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली थी।

पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम-1947 की धारा 12 ड. (2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।