यूपी में आठवीं तक के स्कूल खोलने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा आठवीं तक के स्कूल खोलने के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। याचिका में स्कूलों को खोलने संबंधी यूपी सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के 5 व 6 फरवरी के आदेशों पर रोक लगाकर रद्द करने की गुजारिश की गई है।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना के दरम्यान प्रदेश में आठवीं तक के प्राथमिक स्कूल खोलने के मामले में सख्त रुख अख्तियार कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूल खोलने के खिलाफ  दायर जनहित याचिका पर सरकारी वकील से पूछा है कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को सरकार ने क्या किया। कहा कि सरकार 10 दिन में यह भी बताए कि अगर किसी स्कूल में दिशा-निर्देशों का पालन न किया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जायेगी

याचिकाकर्ता का तर्क था कि छोटे बच्चों से कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। कहा गया कि सरकार के आदेशों में यह भी नहीं है कि यदि कोविड से बचाव के तरीके नहीं अपनाए गए तो स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।