हाईकोर्ट का वक्फ बोर्ड एवं चेयरमैन को नोटिस जारी, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

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देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में वक्फ ट्रिब्यूनल के प्रथम सदस्य उपजिलाधिकारी नैनीताल के स्थान पर उनके समतुल्य किसी अन्य प्रसाशनिक अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड और उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने हल्द्वानी निवासी जावेद की जनहित याचिका पर सुनवाई की। जावेद ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने कुमायूँ मंडल का वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूयल का गठन हल्द्वानी में 2016 में किया था। जिसके प्रथम सदस्य के रूप में उपजिलाधिकारी नैनीताल की नियुक्ति की गई। उनका मुख्य कार्य वक्फ ट्रिब्यूल में दायर वादों का निस्तारण करना है। परन्तु 2019 से अब तक उपजिलाधिकारी प्रशासनिक और अन्य कारणों में व्यस्थ होने के कारण एक बार भी ट्रिब्यूनल में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से दायर वादों की सुनवाई नही हो पाई और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।

याचिकर्ता का कहना था कि उनकी जगह उनके समतुल्य हल्द्वानी में तैनात किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाये जिससे उनको समय पर न्याय मिल सके। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी नैनीताल, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड देहरादून को पक्षकार बनाया है।

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