अब 50 वर्ष तक की ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सीएम आवास

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लखनऊ। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की पात्रता आयु 50 वर्ष कर की गई है। पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर पात्रता आयु आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला अत्यन्त ही संवेदनशील वर्ग है, जिससे सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर सुरक्षा की जरूरत है। इस उम्र की अधिकांश विधवा महिलाओं के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं।

उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग का यह क्रान्तिकारी कदम है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण आवासीय योजना है, जिसे वर्ष 2018 में शुरु किया गया था। इस योजना में वर्ष 2024-25 में पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस श्रेणी के आवासविहीन पात्र परिवारों का जनपद स्तर से सर्वेक्षण कराया गया।