कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर निगम ने लगाया जुर्माना, सेठी कतलंबे का भी कटा चालान

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देहरादून। जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के निर्देशानुसार गुरुवार को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मै० सनलाईट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० के 12 वाहन तथा मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० के 06 वाहन डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण हेतु अपने निर्धारित रूट पर रवाना नहीं हुए। साथ ही अनुबन्धित फर्मों के कई कर्मचारी बिना वर्दी एवं पहचान पत्र के कार्य करते हुए पाए गए। इस क्रम में मै० सनलाईट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० पर रू० 6,000.00 तथा मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० पर रू० 3,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों / मार्गों पर स्थित GVP स्थलों कूड़ा न उठाने पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक / सफाई निरीक्षक के माध्यम से मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० पर कुल रु० 70,000.00 (सचिवालय परिसर से कूड़ा न उठाने के लिए रू0 50,000.00, सहस्त्रधारा कासिंग वार्ड 46 अधोईवाला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00 तथा नालापानी कासिंग वार्ड 61 आमवाला तरला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00) तथा मै० इकॉन वेस्ट मेनेजमेन्ट पर रू0 50,000.00 (बन्नू स्कूल, रेसकोर्स वार्ड 20 से कूड़ा न उठाने के लिए) के चालान काटे गए।

इसके अतिरिक्त पल्टन बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन के 02 थोक विक्रेताओं पर छापे की कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 250 कि०ग्रा० प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए कुल रू0 75,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया इस दौरान सेठी कतलम्बे वाले द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने पर रू0 1,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग पूर्णतः रोकने तथा GVP स्थलों से दैनिक रूप से ससमय कूड़ा उठान सुनिश्चित किए जाने हेतु इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर रूप से जारी रखी जायेगी।