दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 30 अप्रैल तक रहेगा।
नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजातत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है।
इसके साथ ही राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
इन लोगों को मिलेगी छूट-
– जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी
– वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी
– बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है
– राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी
– आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी