नई दिल्ली। शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को आखिरकार 17 महीने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शुक्रवर को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 6 अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 530 दिन यानी 17 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ से बाहर आएंगे।
मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था।
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।
