जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले में हिमांशु चमोली समेत सभी आरोपियों को जमानत

Astitva Times Desk
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पौड़ी गढ़वाल जिले के तलसारी गांव निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह नेगी आत्महत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को अदालत ने मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली समेत सभी पांचों आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य इस समय आरोपियों की संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

मामला क्या है?
21 अगस्त 2025 को पौड़ी ब्लॉक के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र नेगी (पुत्र सतीश चंद्र) ने अपने वाहन में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना से पहले उन्होंने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें आत्महत्या के पीछे कारण और आरोपियों के नाम बताए थे।

जितेंद्र ने वीडियो में आरोप लगाया था कि हिमांशु चमोली ने उनसे जमीन सौदे के नाम पर 35 लाख रुपये नकद लिए, लेकिन सौदा तय शर्तों पर पूरा नहीं किया। इसके अलावा पैसे लौटाने की जगह उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिससे तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस ने दर्ज किया केस
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हिमांशु चमोली को मुख्य आरोपी बनाया और शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह तथा अभिषेक गैरोला को भी आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। परिजनों ने भी इन पांचों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पहले खारिज हुई थी जमानत
इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं प्रेम बल्लभ पंत और मनीष रंजन रौथाण ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को समर्थन देने वाले ठोस सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी।

कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि अभी तक प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। इस आधार पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई। अब हिमांशु चमोली, शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला जेल से रिहा होंगे।

जितेंद्र सिंह नहीं की आत्महत्या का मामला शुरुआत से ही प्रदेशभर में चर्चा का विषय रहा है। अदालत से जमानत मिलने के बाद यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब आगे की पुलिस विवेचना और अदालती कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

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