खनन नियमों में बड़ा बदलाव: नई रॉयल्टी दरें लागू मशीनों के उपयोग को मिली मंजूरी

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शासन की नई अधिसूचना जारी, पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे नियम

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश की खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नई खनन नियमावली और संशोधित रॉयल्टी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। शासन के इस फैसले का असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत खनन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, राजस्व बढ़ाने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

 

नई अधिसूचना के अनुसार अब नदी तल में खनन पट्टा धारकों को सीमित क्षमता वाली मशीनों के उपयोग की अनुमति दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि 80 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर माउंटेड फ्रंट लोडर (Backhoe) का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए जिला खान अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रति खनन सत्र 25 हजार रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शासन ने पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी साफ किया है कि नदी के बहते पानी वाले क्षेत्र यानी जल प्रवाह क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

नई नियमावली में रॉयल्टी की दरों को भी अपडेट किया गया है। अब नदी तल से बाहर निकाले जाने वाले बोल्डर और खंडास पर 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रॉयल्टी देनी होगी। इसके अलावा गौला, कोसी और अन्य नदियों के लिए भी अलग-अलग दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई हैं, जिससे खनन कारोबारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

खनन कार्य में लगाए जाने वाले ट्रैक्टरों को लेकर भी शासन ने नया नियम लागू किया है। अब केवल वही ट्रैक्टर खनन कार्य में शामिल किए जाएंगे जो परिवहन विभाग में व्यावसायिक (Commercial) श्रेणी में पंजीकृत होंगे। इसके अलावा संबंधित मशीनों और वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

शासन का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, अवैध खनन पर रोक लगाना और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार नियमों के लागू होने से खनन कारोबार अधिक व्यवस्थित होगा और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होने की संभावना है।