SIR: मतदाताओं को बड़ी राहत, आधार, राशन और आयुष्मान कार्ड से भी होगा सत्यापन

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देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बीच दस्तावेजों को लेकर प्रदेशभर में फैली असमंजस की स्थिति के बीच निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के आधार पर भी पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।


इस फैसले से उन हजारों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

प्रदेशभर में बूथ स्तर पर लगाए गए एसआईआर शिविरों और निर्वाचन कार्यालयों में इन दिनों बड़ी संख्या में मतदाता दस्तावेजों के साथ पहुंच रहे हैं। कई लोगों में यह भ्रम भी है कि निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों ने इसे गलतफहमी बताते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को सत्यापन के लिए पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के आधार पर भी सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से निर्धारित समय के भीतर अपने बीएलओ या संबंधित निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर सत्यापन कराने की अपील की।

मैप्ड और अनमैप्ड को लेकर भी स्थिति स्पष्ट
एसआईआर अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के सामने पहली बार ‘मैप्ड’ और ‘अनमैप्ड’ शब्द आए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार मैप्ड मतदाता वह है, जिसका रिकॉर्ड सत्यापित होकर संबंधित पते, परिवार या मतदान केंद्र से जोड़ दिया गया है। वहीं अनमैप्ड मतदाता वह है, जिसका रिकॉर्ड अभी पूरी तरह सत्यापित नहीं हो पाया है या तकनीकी अथवा दस्तावेजी कारणों से मैप नहीं किया जा सका है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अनमैप्ड होने का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता का नाम स्वत: मतदाता सूची से हट जाएगा। ऐसे मतदाताओं को केवल आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना सत्यापन पूरा कराना होगा।

मतदाताओं के लिए सलाह
नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें।
उपलब्ध दस्तावेजों के साथ बीएलओ या एसआईआर केंद्र पर पहुंचें।
11 निर्धारित दस्तावेज नहीं होने पर आधार, राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड साथ ले जाएं।