देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले घोषित 27 मई 2026 (बुधवार) का अवकाश अब बदलकर 28 मई 2026 (गुरुवार) कर दिया गया है। शासन के इस फैसले के बाद सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों को नई तिथि के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन पूर्व में जारी सार्वजनिक अवकाश अधिसूचना में किया गया है। सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद अवकाश की तिथि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्व के आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैंक, कोषागार और सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद
संशोधित आदेश के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन राज्यभर में बैंकिंग सेवाएं और सरकारी वित्तीय कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में भी इसी तिथि को अवकाश रहेगा। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। केवल सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है।











