देहरादून। कोविड के बढ़ते कहर को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून एवं हरिद्वार की सभी अदालतों को तत्काल प्रभाव से दो सप्ताह के लिये बन्द करने सभी अधिकारी कर्मचारियों के वेक्सिनेशन करने के आदेश दिये है।
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हाईकोर्ट रजिस्टार जनरल द्वारा जारी आदेशों में बिंदुवार अलग अलग जानकारी दी गई है। रजिस्टार जनरल से जारी आदेशो में साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक बुजर्ग कर्मियों के लिए कोर्ट आना बाध्यकारी न रखा जाये। इस दो सप्ताह के समय मे कोई कर्मचारी अधिकारी बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर नही जायेगा।
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