मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल का नहीं करें इस्तेमाल, कार्यवाही के साथ हो सकता है आपका मोबाइल जब्त

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देहरादून। राज्य में मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं के मतदान की प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है जिसके तहत मतदान स्थल में मोबाइल ले जाना वर्जित है।

यही नहीं अगर कोई व्यक्ति मतदान स्थल में मोबाइल ले जाता है, तो वह मतदान स्थल के भीतर अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके लिए मतदान स्थल में मौजूद पीठासीन अधिकारी समेत तमाम कर्मचारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी यानी उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में जो भी मतदाता मतदान करने जा रहे हैं वह मतदान के दौरान फोटो खींचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे के बीच प्रदेश की सभी 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11,697 बूथों पर मतदान होगा। लिहाजा जो भी मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं वह वोटर इनफार्मेशन स्लिप और अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं अन्यथा मतदाताओं को परेशानीयो का सामना उठाना पड़ सकता है। यही नहीं अगर किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह अपने पहचान के लिए भारत सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

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