नर्सिंग अधिकारी के 1455 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन

431

नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा – 2023 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत) चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती

देहरादून। उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह ‘ग’ के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं।

वेतनमान: ₹ 44,900-₹ 1,42,400 (लेवल 7)
04.
पद का स्वरूपः- अराजपत्रित; अंशदायी पेंशन युक्त।

05.शैक्षिक अर्हताः-
सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:-
(1)- अनिवार्य अर्हताः-
(क) अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बी०एस०सी० (ऑनर्स), अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी०एस०सी० नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी / मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। (ख) उत्तराखण्ड / भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् से बी०एस०सी० (ऑनर्स) अथवा बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी/मनोरोग विज्ञान के रूप में
पंजीकरण का प्रमाण-पत्र हो ।
(ग) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो। (11)- अधिमानी अर्हताएं:
प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या
राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” अथवा “सी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि

06.तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। एन०यू०आई०डी० कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी एन०यू०आई०डी० कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं होगी।

आयुः- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष हो तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य ऐसी श्रेणियों, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विर्निदिष्ट की गयी हो।
अधिकतम आयु सीमा में छूट:- उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्याः 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना मे अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश संख्याः 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश संख्याः 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 11/XXΧΙ(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य है।

09.अनिवार्य /वांछनीय अर्हताः- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile) धारित करता हो,

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:- शासन की अधिसूचना सं०: 164/XXX-2/19-01(17)/2012, दि0 28 जून, 2019 द्वारा ‘उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

अनापत्ति प्रमाण पत्रः- जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत हो, उन्हें सम्बन्धित विभाग का विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आरक्षण
लम्बवत् आरक्षण – उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

क्षैतिज आरक्षण – उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे तथा एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

d. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनाक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित कर दिया जाएगा।