नामांकन पत्र ना हो निरस्त, इन बातों का ध्यान रखें निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार

MS Malik
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देहरादून। नगर ​निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे नेताओं को किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पडेगी और क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपका नामांकन पत्र निरस्त ना होने से बचा जा सके।

ये दस्तावेज होने चाहिए
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्षद व सभासद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित निकाय से जुड़ी देनदारी नहीं होनी चाहिए। यदि आप देहरादून नगर निगम से पार्षद क चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नगर निगम देहरादून का गृहकर आप पर बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए नगर निगम देहरादून से आपको नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा। इसी तरह नगर पालिका व नगर पंचायत में जो टैक्स लगते हैं और आपको उसका नो ड्यूज लेना होगा।

जल संस्थान से पानी बिल
इसके अलावा जल संस्थान या संबंधित क्षेत्र में संबंधित विभाग से पानी का बिल जमा होना चाहिए। इसका भी नो ड्यूज या बिल जमा का सबूत उपलब्ध जमा कराना होगा। वहीं नगर निगम, पालिका या निकाय की जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। इसक भी प्रमाण संबंधित निकाय से लेकर देना होगा।

मुकदमा है या नहीं
अगर आप पर मुकदमा दर्ज है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। नहीं है तो इसका शपथपत्र देना होगा। आपको किसी मामले में सजा हुई है तो आप चुनाव नहीं लड सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो आदि भी लगेंगे।

दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए
यदि 2003 के बाद आपके दो बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड पाएंगे। हालांकि जुड़वा होने पर दो से अधिक बच्चों के मामले में छूट है।

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