SC-OBC छात्रों को बड़ी राहत: छात्रवृत्ति आवेदन में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह फैसला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लिया गया है।

सरकार द्वारा इस बदलाव के बाद देशभर के लगभग 1.2 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब छात्र छात्रवृत्ति आवेदन करते समय इस दस्तावेज को जमा किए बिना भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पहले इस प्रमाण पत्र को बनवाने में छात्रों और अभिभावकों को समय और संसाधनों की परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रवृत्ति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनेगी। साथ ही छात्रों पर दस्तावेजी बोझ कम होगा और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंच सकेगा।