उत्तराखण्ड में फिर 10 अगस्त तक बढा़ कोरोना कर्फ्यू,खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति

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देहरादून। प्रदेश सरकार ने एहतियातन कोविड कर्फ्यू जारी रखते हुए इसकी अवधि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसमें वर्तमान में लागू रियायत बरकरार रखते हुए तकनीकी, मेडिकल व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई है। हालांकि, इसके लिए संबंधित विभाग अलग से मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी करेंगे।

शासन ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दी थी। हालांकि, वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं। बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं। सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है।

अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अलबत्ता, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इसके अलावा शापिंग माल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है।

अब सरकार के फैसले के अनुरूप कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ाने के संबंध में शासन ने सोमवार देर शाम एसओपी भी जारी कर दी। इसमें प्रविधान किया गया है कि राज्य के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। स्कूल-कालेज सोमवार से ही खुले हैं।

इसके अलावा प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।