यूपी से आने के लिए पास नही जरूरी, सिर्फ पोर्टल पर करना होगा आवेदन

MS Malik
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किराने के फुटकर दुकानदारों को भी मिली होम डिलीवरी की इजाज़त, देखें गाइडलाइन

देहरादून। प्रदेश में आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।

उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी

इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया।

आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।


शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।


Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

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