दूध और घी के सैंपल फेल होने पर अमूल पर 3.5 लाख का जुर्माना

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देहरादून। मिल्क प्रोडक्ट्स कंपनी अमूल पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपये का जुर्माना,दूध और घी के सैंपल फेल होने पर लगाया गया है। तो दूसरी तरफ रुड़की कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग में बिना लाइसेंस के चल रही कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। कैंटीन से खुला पनीर समेत चार सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खुला पनीर और मसालों को खराब मिलने पर नष्ट कराया गया।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था। इसके अलावा, 16 मार्च 2021 को हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल घी के साथ अमूल दूध का सैंपल भरा गया

तीनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था। जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। कोर्ट की ओर से झबरेड़ा से लिए गए घी का सैंपल फेल मिलने पर शिव ट्रेडिंग कंपनी मैन बाजार झबरेड़ा पर 50 हजार, नॉमिनी बनासकोटा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्ट प्रोडक्ट्स पर 50 हजार और सप्लायर कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हरिद्वार से घी का सैंपल फेल होने पर गुजरात को ऑपरेटर मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून, नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग आनंदपुर पर 50 पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल पर भी गुजरात को ऑप्रेटिव मिल्क मार्केटिंग देहरादून पर भी 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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